वियतनाम और कजाकिस्तान के बीच वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर समारोह
तदनुसार, दोनों देशों के नागरिक, यदि उनके पास कम से कम छह महीने के लिए वैध कानूनी राष्ट्रीय पासपोर्ट है, तो उन्हें प्रवेश के समय से 30 दिनों के भीतर दूसरे देश के क्षेत्र में प्रवेश करने, बाहर निकलने, पारगमन करने और अस्थायी रूप से रहने की स्वतंत्रता है।
वीजा छूट पर समझौता वियतनाम और कजाकिस्तान के बीच पर्यटन सहयोग और लोगों से लोगों के आदान-प्रदान को मजबूत करने में योगदान देगा।